रेल्वे विभाग में पांच लोगों को नौकरी लगाने का झांसा देकर धोखाधड़ी कर लाखों ऐंठने वाला राजेश गिरफ्तार

 

नाम आरोपीः- राजेश साहू पिता श्री रामेश्वर साहू उम्र 38 साल पता डोंगरगढ़ इंदिरा नगर वार्ड नंबर 05 आंगनबाड़ी के पास थाना डोगरगढ़ जिला राजनांदगाव (छ0ग0)
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ठगी के शिकार प्रार्थी गोरेलाल साहू पिता रामनाथ साहू उम्र 52 वर्ष पता कलब चौक बसतपुर राजनांदगांव थाना हाजिर आकर एक लिखित आवेदन पेश किया कि यह अपने अन्य साथी संतोष देवांगन, सतीश देवागन, उदय कुमार साहू एंव दयानंद साहू के द्वारा आरोपी राजेश साहू पिता श्री रामेश्वर साहू उम्र 38 साल निवासी डोंगरगढ़ इंदिरा नगर वार्ड नंबर 05 आंगन बाड़ी के पास थाना डोगरगढ़ जिला राजनांदगांव छ.ग. द्वारा रेल्वे विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर नगद एंव आनलाईन के माध्यम से कुल 1700000/ रूपये लेकर नौकरी नहीं लगाया एवं रकम को भी वापस न देेकर धोखाधड़ी करना बताया कि रिपोर्ट पर आरोपी के खिलॉफ अप0क्र0 258/2025 धारा-318 (4) बीएनएस पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।

पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्री मोहित गर्ग के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रामेन्द्र सिंह नेतृत्व में त्वाित कार्यवाही करते हुए आरोपी को तलब घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जिसके द्वारा घटना कारित करना स्वीकार कर रेल्वे विभाग में नौकरी लगा देने के नाम से 1700000 रूप्ये अलग- अलग लोगों से लेना स्वीकार किया है। आरोपी सदर कृत्य अपराध धारा सदर 318 (4) बीएनएस का घटना कारित करना पाये जाने से आरोपी को गिरप्तारी के कारण से अवगत कराकर आज दिनांक 27.05.25 विधिवत गिरप्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया गया।

उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक रामेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक रतन सिंह नेताम, प्र0आर0 जी0 सिरील कुमार, संदीप चौहान एवं थाना स्टॉफ की सराहनीय भूमिका रही।

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