वन्यप्राणी कोटरी (हिरण) का शिकार करने वाले चार शिकारी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्यवाही, भेजे गए जेल

डोंगरगढ़ – दिनांक 15.09.2025 सोमवार की रात्रि लगभग 3 बजे वनमंडल राजनांदगांव के अंतर्गत डोंगरगढ़ उपवनमण्डल के उत्तर बोरतलाव परिक्षेत्र अंतर्गत कोलारघाट उपपरिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 419 में रात्रिगश्त के दौरान वनविभाग की टीम ने 4 व्यक्तियों को अवैध शिकार करते हुए पकड़ा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम व पता मिसिया बाड़ा डोंगरगढ़ जय डेनियल वल्द एल डेनियल, डोंगरगढ़ निवासी नीलू फ्रांसिस वल्द सीफाफ, भीम नगर वार्ड नंबर 9 डोंगरगढ़ निवासी विशाल उर्फ ईशान नंदेश्वर वल्द सुरेश और कोलारघाट निवासी विश्वनाथ गोंड वल्द रामप्रसाद है। बीती रात वन विभाग की गुप्त सूचना व रात्रिगश्त के दौरान वन विभाग ने आरोपियों का पीछा किया। पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने कोटरी का मांस फेंक कर कोलारघाट निवासी विश्वनाथ वल्द रामप्रसाद के घर जा कर छुप गये लेकिन टीम की सतर्कता से चारों को मौके पर ही धरदबोचा गया। विभाग ने मांस और परिवहन में प्रयुक्त बाइक जब्त कर ली है। कोटरी का पोस्टमार्टम कर फॉरेसिक जॉच हेतु जबलपुर (म. प्र.) भेजने की कार्यवाही की जावेगी ।

जप्त सामग्री में संभावित कोटरी के शरीर के अवशेष शामिल हैं। यह प्रजाति वन्यजीव संरक्षण
अधिनियम 1972 में संरक्षित है। इस संबंध में प्रकरण को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 (ए), 2 (बी), 9, 39, 48 ( क ), 50, 51 अंतर्गत पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है । आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है। वन विभाग द्वारा जंगलों में अवैध शिकार एवं अपराधों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

 

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