✳️नाबालिग बच्चों का अश्लील वीडियो/फोटो अपलोड करना एवं देखना है कानुन अपराध
✳️आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक-254/2024 धारा- 67(बी) आईअीएक्ट बालको का संरक्षण अधिनियम 2012, 15 तहत की गई कार्यवाही
सीसीपीडब्ल्यूसी योजनान्तर्गत भारत सरकार गृह मंत्रालय एनसीआरबी नई दिल्ली द्वारा सोशल मीडिया पर महिला एवं बच्चों से संबंधित किये जा रहे अपराधों पर नजर रखकर सायबर टीप रिपोर्ट जांच हेतु संबंधित राज्य एवं जिला व थाना को वैधानिक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। ऐसे ही सायबर टीप थाना डोंगरगढ़ को प्राप्त होने पर सायबर टीप जांच पर से आरोपी मोहम्मद हमीद गौरी पिता महोम्मद सलीम उम्र 50 साल साकिन वार्ड नं0 19 कचहरी चौक डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव छ0ग0 के द्वारा अपने व्हाट्सएप एकाउण्ट में महिला एवं बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियो/फोटो वॉयरल करना पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अप0क्र0- 254/2024 67(बी) आईअीएक्ट बालको का संरक्षण अधिनियम 2012, 15 तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था जो आरोपी कायमी दिनांक से लगातार फरार था जिसे आज दिनांक-01.08.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
नाम आरोपी-
मोहम्मद हमीद गौरी पिता महोम्मद सलीम उम्र 50 साल साकिन वार्ड नं0 19 कचहरी चौक डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव छ0ग0
